Bihar Mukhymantri Rashtriya Parivar Labh Yojana : बिहार राज्य सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है और यह योजना एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से परिवार के कमाने वाले मुखिया की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सभी को इस योजना के बारे में जानकारी को जरूर जानना चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
बिहार मुख्यमंत्री राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना क्या है, लाभ, पात्रता, आवेदन करने की प्रक्रिया तथा लगभग संपूर्ण जानकारी इस लेख में आज हम जानेंगे जिसे हासिल करने के बाद में आसानी से इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकेगा। तो जरूर जानकारी को पूरी हासिल करने के लिए आप इस लाख को पूरा पढ़ें।
Bihar Mukhymantri Rashtriya Parivar Labh Yojana क्या है?
बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के चलते ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिन परिवारों में मुखिया नहीं है या फिर परिवार के मुखिया सदस्य की किसी कारण से मृत्यु हो गई है। राशि में इस योजना के चलते ₹20000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। व्यक्ति चाहे तो घर बैठे भी इस योजना के लिए सफलतापूर्वक आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते है।
Bihar Mukhymantri Rashtriya Parivar Labh Yojana के लाभ
- इस योजना का संचालन राज्य के परिवार कल्याण विभाग के द्वारा किया जा रहा है।
- ₹20000 तक की राशि इस योजना के माध्यम से डायरेक्ट बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
- ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
- जिस भी परिवार में कमाऊ मुखिया की मौत हो जाती है वह इस योजना के लिए आवेदन करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- मिलने वाली राशि को अपनी जरूरत के अनुसार उपयोग में लिया जा सकता है।
Bihar Mukhymantri Rashtriya Parivar Labh Yojana के लिए पात्रता
- आवेदन बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- जिस भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।
- परिवार गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत करने वाला होना चाहिए।
- आवेदक कम से कम 10 साल से जरूर बिहार में रहने वाला होना चाहिए।
- यदि किसी पेंशन का लाभ लिया जा रहा है तो ऐसे में वह इस योजना के लिए अपात्र माने जाएंगे।
Bihar Mukhymantri Rashtriya Parivar Labh Yojana के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
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Bihar Mukhymantri Rashtriya Parivar Labh Yojana आवेदन कैसे करें
- ऑनलाइन आवेदन के लिए आप RTPS And Other Services की अधिकारिक वेबसाइट ओपन करें।
- अब होम पेज पर खुद का पंजीकरण करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। उसके बाद में लॉगिन कर लेना है।
- अब सामाजिक कल्याण विभाग सेवाएं वाले ऑप्शन में राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लिए आवेदन का ऑप्शन दिखाई देगा तो उस पर क्लिक कर देना है।
- अब आवेदन फार्म खुलकर आएगा इसमें आपको जानकारीया भर देनी है और डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है।
- अब कैप्चा कोड दर्ज करके आवेदन फार्म को फाइनल सबमिट कर देना है।
- इतना करते ही बिहार मुख्यमंत्री राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लिए आवेदन हो जाएगा।