Mukhymantri krishak Sathi Yojana – खेती करने वाले किसानों के लिए भी सरकार ने अनेक योजनाएं चलाई हुई है। जिसमें मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना भी शामिल है यह योजना राजस्थान राज्य सरकार ने चलाई है। इस योजना को इसलिए चलाया गया है ताकि अगर किसान के साथ किसी प्रकार का हादसा हो तो उसे या उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। इस योजना के माध्यम से किसान के हादसे की स्थिति के आधार पर उसे आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में किसानों को ₹5000 से लेकर ₹200000 रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना की शुरू हो जाने की वजह से किसानों को किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर मदद मिलती है। चलिए हम आज इस लेख में इस योजना से जुड़ी तमाम जानकारी विस्तार से जानते है।
Mukhymantri Krishak Sathi Yojana क्या है?
राजस्थान राज्य सरकार ने किसानों के लिए कृषक साथी योजना शुरू की है। अगर खेती करते समय किसान की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में इस योजना के चलते हैं ₹200000 रूपये तक की राशि प्रदान की जाती है। दो अंगों में विकलांगता होने पर ₹50000 तक की राशि प्रदान की जाती है, रीड की हड्डी टूट जाने पर और सिर में चोट आने पर अगर किसान कॉम में चला जाता है तो ₹50000 की राशि मिलती है। यदि एक अंक में विकलांगता आ जाती है तो ₹25000 की राशि मिलती है।
इस प्रकार इस योजना के माध्यम से हादसे के हिसाब से अलग-अलग राशि प्रदान की जाती है। राजस्थान राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है जिसके चलते इस योजना का लाभ केवल और केवल राजस्थान राज्य के किसानों को ही प्रदान किया जाता है।
Mukhymantri Krishak Sathi Yojana के लाभ
- इस योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता ₹50000 रूपये से लेकर ₹200000 रूपये तक की प्रदान की जाती है।
- मिलने वाली राशि का उपयोग करके किसान अपना इलाज भी करवा सकते है।
- राजस्थान के सभी किसान बिना किसी भेदभाव के इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- राज्य में अनेक स्थानो पर कृषि कार्यालय बने हुए हैं आप वहां पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- राजस्थान में अनेक किसानों ने इस योजना का लाभ लिया है तथा अभी भी इस योजना का लाभ लिया जाता है।
Mukhymantri Krishak Sathi Yojana के लिए पात्रता
- जिस भी किसान की मृत्यु या फिर स्थाई विकलांगता हुई है उसकी आयु 5 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।
- अगर कोई किसान आत्महत्या करता है या फिर प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है तो ऐसे किसान इस योजना के लिए अपात्र माने जाएंगे।
- किसान की मृत्यु या फिर स्थाई विकलांगता की स्थिति में किसान की पत्नी या फिर बालक, बालिका में से कोई ना कोई जरूर होना चाहिए।
- जब भी दुर्घटना होती है तो उसके 6 महीने के भीतर ही जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में पहुंचकर आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
Mukhymantri Krishak Sathi Yojana के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- किसान की अगर मृत्यु हुई है तो मृत्यु प्रमाण पत्र
- किसान अगर विकलांग हुआ है तो विकलांगता प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- आयु प्रमाण पत्र, आदि
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Mukhymantri Krishak Sathi Yojana के लिए आवेदन कैसे करें
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले जिले के कृषि विभाग का पता लगाकर वहां पर चले जाएं।
- इतना करने के बाद में वहां से मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का आवेदन फार्म प्राप्त करें।
- अब आवेदन फार्म में नाम एड्रेस तथा पूछी गई पूरी जानकारी दर्ज करें।
- जानकारियां दर्ज हो जाने के बाद में महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी अटैच करें।
- अब पूरे फॉर्म को चेक करें और फिर एक बार अधिकारी से भी फॉर्म को चेक करवा ले और फिर फॉर्म को वहीं विभाग में जमा कर दे।
- अब कृषि विभाग अधिकारी के द्वारा आपके फॉर्म को चेक किया जाएगा और फिर कुछ दिनों के बाद में लाभार्थी के बैंक खाते में राशि को भेज दिया जाएगा।
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