Palanhar Yojana: राजस्थान राज्य सरकार पालनहार योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह वित्तीय सहायता सरकार अनाथ बच्चों को प्रदान करती है। राजस्थान राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत 23 अगस्त 2005 को की थी और तभी से इस योजना के माध्यम से प्रत्येक महीने ₹1500 से लेकर ₹2500 तक की राशि प्रदान की जाती है। चलिए हम इस योजना की पूरी जानकारी जानते है।
Palanhar Yojana क्या है?
राजस्थान में चलने वाली जब भी महत्वपूर्ण योजनाओ की बात आती है तो उसमें पालनहार योजना का नाम जरूर लिया जाता है। अनाथ बच्चे इस योजना के लिए आवेदन करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं सरकार ने इस योजना की शुरुआत इन्हीं बच्चों के लिए की है ताकि वह इस योजना का लाभ लेकर अपना भरण पोषण कर सके इसके अलावा अपने लिए आवश्यक वस्तुओं को खरीद सके।
लंबे समय से अनेक बच्चे इस योजना का लाभ ले रहे हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होता है जिसके बाद में पात्र होने पर इस योजना का लाभ प्रदान करना शुरू कर दिया जाता है।
Palanhar Yojana के लाभ
- मासिक आर्थिक सहायता और वार्षिक विशेष सहायता भी इस योजना के माध्यम से प्रदान की जाती है।
- बालक हो या बालिका दोनों ही इस योजना का लाभ बिना किसी भेदभाव के ले सकते है।
- इस योजना के माध्यम से 0 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के अनाथ बालक बालिकाओं को 1500 रुपए तक प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- 7 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को ₹2500 प्रति माह तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- आसानी से इस योजना के लिए आवेदन करके इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।
Palanhar Yojana के लिए पात्रता
- पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- माता-पिता की मृत्यु हो चुकी बच्चे। ( अनाथ बच्चे )
- विकलांग माता-पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चे तलाकशुदा महिला के बच्चे आदि इस योजना के पात्र है।
- इस योजना के आवेदन के लिए बच्चों की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- जब 6 वर्ष के बच्चे हो जाए तो ऐसी स्थिति में उन्हें स्कूल में भेजना जरूरी है।
- जिन बालक बालिका के माता-पिता को आजीवन कारावास की सजा या मृत्युदंड दिया गया है वह भी इस योजना के पात्र हैं।
- सभी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जरूर उपलब्ध होने चाहिए तभी बच्चे इस योजना के पात्र होंगे।
Palanhar Yojana के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- जन आधार कार्ड
- माता-पिता की अगर मृत्यु हो चुकी है तो मृत्यु प्रमाण पत्र
- माता-पिता का तलाक हुआ है तो तलाक प्रमाण पत्र
- माता-पिता का अगर दोबारा विवाह हुआ है तो संबंधित प्रमाण पत्र
- माता-पिता विकलांग है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र,
- पढ़ाई कर रहे बालक बालिका का नामांकन से संबंधित प्रमाण पत्र, आदि
Palanhar Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- आवेदन के लिए सबसे पहले आप राजस्थान पालनहार योजना की ऑफिसियल वेबसाइट को ओपन करें।
- ऑफिशल वेबसाइट पर दिखने वाले SJMS Portal पर क्लिक करें।
- इतना करने के बाद में अब आपको वेबसाइट पर रजिस्टर करने के लिए कहा जाएगा तो रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर रजिस्टर करें।
- आप एसएसओ आईडी दर्ज करके लॉगिन भी कर सकते हैं।
- इतना करने के बाद में डैशबोर्ड पर पालनहार योजना वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर लेना है।
- अब आपके सामने पालनहार रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आएगा तो उसमें आपको जानकारियां भरकर फार्म को सबमिट कर देना है।
- इतना करने के बाद में अब आपको Add Child वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- अब Add New Child वाला पेज खुलेगा इसमें जानकारी भर देनी है और सबमिट कर देना है।
- अब आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो फॉर्म को आपको फाइनल सबमिट कर देना है।
- इस प्रकार आसानी से पालनहार योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है।
Palanhar Yojana के लिए आवेदन करने का अन्य तरीका
ऑफलाइन तरीके से भी इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है ऑफलाइन तरीके से आवेदन करने के लिए आप नजदीकी ईमित्र की दुकान पर जाए और वहां से इस योजना के लिए आवेदन करवाएं। अनेक व्यक्ति इस तरीके को ही अपनाकर इस प्रकार की योजना के लिए आवेदन करवाते हैं ठीक उसी प्रकार आप भी करवा सकते हैं।
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