Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana: आज के समय में अनेक व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं ऐसे में ऐसे व्यक्तियों के लिए ही इस योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने वाले व्यक्तियों के पेंशन के लिए शुरू की गई है इस योजना के चलते श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद में नियमित रूप से पेंशन प्रदान की जाएगी।
इस योजना का लाभ लेने के लिए के लिए सबसे पहले आवेदन करना होता है और फिर प्रीमियम राशि को जमा करना होता है। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने वाले अनेक व्यक्तियों ने इस योजना के लिए आवेदन किया हुआ है और वह प्रीमियम राशि का भुगतान भी कर रहे हैं। तो चलिए इस योजना से आपको क्या लाभ मिलेगा और किस प्रकार इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है को लेकर पूरी जानकारी को जानते है।
Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana क्या हैं?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक ऐसी योजना है जिससे कि 60 वर्ष की आयु के बाद में ₹3000 की पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। इस योजना का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा किया जाता है। इस योजना के लिए आपको एक प्रीमियम राशि का चुनाव करना होता है और उस राशि का प्रत्येक महीने भुगतान करना होता है।
ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी माध्यम को अपनाकर कोई भी व्यक्ति जोकि असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अनेक व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति वृद्धावस्था के समय बहुत ही कमजोर रहती है और उन्हें अनेक परेशानियों को सामना करना पड़ता है लेकिन इस योजना की वजह से पेंशन मिलने की वजह से उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी।
Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana के लाभ
- 60 वर्ष की उम्र के बाद में श्रमिकों को पेंशन प्रदान की जाएगी।
- महिला हो या पुरुष सभी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
- पेंशन की राशि लाभार्थी के सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।
- 10 साल तक की प्रीमियम राशि का भुगतान करने के बाद में अगर कोई इस योजना से बाहर निकलना चाहेंगे तो उन्हें प्रीमियम राशि तथा उसका ब्याज दिया जाएगा।
- श्रमिक की अगर मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में पेंशन की आधी राशि श्रमिक की पत्नी को प्रदान की जाएगी।
Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana के लिए पात्रता
- श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में ही होनी चाहिए।
- केवल असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले नागरिक ही इस योजना के पात्र माने जाते है।
- आवेदक आयकर जमा करने वाला नहीं होना चाहिए।
- श्रमिक की आयु 15000 रुपए से कम होनी चाहिए।
Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana के लाभार्थी
- मजदूर
- सब्जी बेचने वाले व्यक्ति
- पशुपालक
- सफाई कर्मचारी
- निर्माण कार्य करने वाले व्यक्ति
- ठेला चलाने वाले व्यक्ति
- किसी भी प्रकार की दुकान चलाने वाले व्यक्ति , आदि
Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट
- आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर, आदि
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Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana के लिए आवेदन कैसे करें।
- सबसे पहले प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की ऑफिशल वेबसाइट अपने डिवाइस में ओपन करें।
- अब एक बार संपूर्ण जानकारी ऑफिशल वेबसाइट के माध्यम से हासिल कर ले।
- उसके बाद अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करके नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर चले जाना है।
- वहां मौजूद अधिकारी को इस योजना के लिए आवेदन करने को कहना है।
- इसके बाद में आपका आवेदन इस योजना के लिए कर दिया जाएगा।
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