उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने Uttar Pradesh Bhagya Laxmi Yojana भाग्यलक्ष्मी योजना का सुभारम्भ किया है।
भाग्यलक्ष्मी योजना में उत्तर प्रदेश की सरकार ने गरीब घर की बेटियों की पढ़ाई लिखाई, बिबाह आदी से सम्बंधित बहुत प्रकार की योजनाओ को सुरु की है।इन योजनाओं में से एक योजना, भाग्यलक्ष्मी योजना है।
इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार में जन्म लेनी बाली बेटी के जन्म होने पर सरकार की तरफ़ से 50000 पचास हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी।
गरभवती महिलाओ को बेटी के जन्म लेने पर 5100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएंगी।
इस योजना के माध्यम से UP सरकार कुल 2 दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेंगी जो कि अलग अलग किस्म मैं दी जाएगी।
जब बेटी क्लास6 मैं जायगी तो 3000 रुपये की किस्म राशि दी जायेगी।
योजना | उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना |
योजना शुरू की गयी | योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा |
लाभार्थी | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बालिकाएं |
उद्देश्य | कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों में रोकथाम करना |
लाभ | योजना के तहत वित्तीय धनराशि की प्राप्ति |
विभाग | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय |
कन्या के जन्म के समय वित्तीय राशि | 50 हजार रूपए |
आधिकारिक वेबसाइट | mahilakalyan.up.nic.in |
Uttar Pradesh Bhagya Laxmi Yojana के अंतर्गत राज्य में उन सभी लाभार्थी कन्याओं का बैंक में अकाउंट होना अनिवार्य है। योजना के तहत शिक्षा हेतु मिलने वाली वित्तीय धनराशि को लाभार्थी कन्या के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से भेजा जायेगा।
यह धनराशि कन्या को अलग-अलग रूप में भेजी जाएगी। यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत लाभार्थी बालिका को शिक्षा के लिए दी जाने वाली धनराशि का समस्त विवरण नीचे सूची में दर्शाया गया है।
- आठवीं कक्षा में 5000 रुपये की किस्म दी जयेगी।
- दसवीं कक्षा में 7000 रुपये की किस्म दी जायेगी।
- बारवीं कक्षा में 10000 रुपये की धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जायेगी।
- बेटी के 21 साल के होते ही 2 lack रुपये उसके खाते में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेज दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के अनुसार 31 मार्च 2006 के बाद जन्म लेने बाली सभी बेटियों को भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा।
लेकिन उनकी शादी 18 साल से कम की उम्र में नही होनी चाहिये।। एक परिवार में जन्म लेने बाली दो बेटियां ही इस योजना का लाभ उठा सकती है।
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उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना कब सुरु की गयी
- उत्तर प्रदेश में भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत 2017 की गई थी।
- यह एक छात्रवृत्ति योजना के तौर पे लायी गए थी |
- भाग्य लक्ष्मी योजना नाम की नई विकास योजना का लक्ष्य कन्याओं को बेहतर अवसर प्रदान करना है।
- इस योजना के तहत, राज्य सरकार लड़कियों को पालने और शिक्षित करने के लिए परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
Uttar Pradesh Bhagya Laxmi Yojana 2024 | उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश के स्थानीय निबासी होने चाहिए।
- माता पिता ओर बेटी का आधार कार्ड लगता है।
- बेटी का जन्म प्रमाण पत्र
- बेटी की पासपोर्ट साइज फोटो
- माता पिता का आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता औऱ पासबुक
भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको सरकारी वेबसाइट https://mahilakalyan.up.nic.in/ जाना होगा ।
- उसके बाद आपको भाग्य लक्ष्मी योजना फॉर्म डाउनलोड करके उस फॉर्म का प्रिंटआउट निकलबाना होगा
- फिर आपको फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को अपने कागजो से मिलकर उसको फॉर्म को भर देना है |
- फॉर्म में सभी प्रकार की जानकारी दर्ज करने के बाद आवेदक को फॉर्म के साथ फोटो और जरूरी कागज की फोटो कॉपी फॉर्म के साथ पंच करके फॉर्म को अपने क्षेत्र के नजदीकी आगनबाड़ी केंद्र या फिर महिला एवं बाल विकास कार्यालय में जमा करना होगा।
- फिर जांच पड़ताल के बाद योजना का फायदा मिलने लगेगा।
उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना ऑनलाइन फॉर्म pdf डाउनलोड
अगर आप उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना का फॉर्म डाउनलोड करना चाहते है टी नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते है
पहली लिंक – Click Here
दूसरी लिंक –Click Here
Uttar Pradesh Bhagya Laxmi Yojana FAQs
Bhagya Laxmi Yojana से जुड़ी जानकारी आपकी पोस्ट से जो मिले बो काही और से नहीं मिले लेकिन इसमे आवेदन करने के बाद कोई लाभ अभी नहीं मिल रहा है इस लेख मे मुझे बहुत अधिक जानकारी मिली इसके लिए आपका धन्यबाद